पंजाब में 26 नवंबर तक धान लिफ्टिंग का आदेश

 

पंजाब  की अनाज मंडियों में धान के उठान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से उठान को लेकर खरीद एजेंसियों को पत्र भेजा गया है।

पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही एजेंसियों को साफ तौर पर कहा गया है कि 26 नवंबर तक हर हाल में मंडियों से फसल का उठान हो जाना चाहिए। फसल खरीद के 72 घंटे के अंदर उठान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ताकि किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।राज्य की मंडियों में अब तक 165.77 लाख टन धान पहुंचा है। इसमें 163.36 लाख टन धान की खरीद हुई है। जबकि खरीदी गई फसल में से 141.92 लाख टन की लिफ्टिंग हो चुकी है। करीब 22 लाख टन फसल की मंडियों से लिफ्टिंग होनी अभी शेष है। हालांकि खरीद एजेंसियां अभी तक मंडियों में काम कर रही हैं।

इस बार धान की लिफ्टिंग का मामला शुरू से ही गर्मा गया था। इस मामले में पंजाब से लेकर केंद्र सरकार एक दूसरे के सामने रहे। वहीं, यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने दोनों सरकारों को मीटिंग कर इस मामले को निपटाने के आदेश दिए थे।

 

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