Saturday, October 31, 2026
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पंजाब में Ban हुई ये Medicine, सख्त आदेश जारी

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फरीदकोट : जिले में 75 एमजी से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मैडम पूनमदीप कौर ने कहा कि इस दवा का प्रयोग कुछ गलत तत्वों द्वारा नशे के रूप में किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के पंजाब को नशा मुक्त बनाने के सपने को साकार करने के लिए इन आदेशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस दवा (प्रीगाबेलिन 75 एमजी से अधिक) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।

आदेशों में कहा गया है कि थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पताल फार्मासिस्ट और कोई भी अन्य व्यक्ति वास्तविक पर्चे के बिना प्रीगाबेलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेंगे। इसके अलावा, आदेशों के अनुसार, विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम तक बेची गई गोलियों और कैप्सूल का रिकॉर्ड रखें और खरीद और बिक्री बिल सहित रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मूल रसीद पर स्टाम्प के साथ-साथ केमिस्ट/खुदरा विक्रेता/व्यापारी का नाम, गोलियों की खरीद की तारीख और गोलियों की संख्या आदि अंकित हो।

इन आदेशों के अनुसार, प्रत्येक थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता/केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक और अस्पताल फार्मासिस्ट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता ने मूल पर्चे के आधार पर पहले से ही किसी अन्य दुकान से यह दवा (प्रीगाबेलिन 75 एमजी) नहीं खरीदी है। विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक को दवा पर्चे में निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक उपलब्ध न कराई जाए। यह आदेश 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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