Sunday, June 14, 2026
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आज से लागू होंगी नई GST दरें, लोगों को होगा खूब फायदा

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तरनतारन : केंद्र सरकार ने देशभर में लंबे समय से लागू जी.एस.टी. कर दरों को कम करने का एक बड़ा फैसला लिया है, जो 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। कर दरों में कटौती का जहां समाज के विभिन्न वर्गों के लोग स्वागत कर रहे हैं, वहीं इस फैसले को 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी स्टंट बताया जा रहा है।

नई जी.एस.टी. दरें अब केवल 5 और 18 प्रतिशत में ही लागू होंगी
वकील विशाल भारद्वाज ने बताया कि नई जी.एस.टी. दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले जी.एस.टी. की दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत थीं, जो अब केवल 5 और 18 प्रतिशत में ही लागू होंगी, क्योंकि 12 और 18 प्रतिशत की दरें समाप्त कर दी गई हैं। भारद्वाज ने बताया कि उदाहरण के तौर पर 12 प्रतिशत टैक्स वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं और 28 प्रतिशत टैक्स वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं अब 5 और 18 प्रतिशत की दरों पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इन कम दरों से आम लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा।

अब दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी.
सामाजिक कार्यकर्त्ता अनिल कुमार शंभू ने कहा कि केंद्र सरकार ने घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम और ड्राई फ्रूट्स सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले 12 और 18 प्रतिशत जी.एस.टी. टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है और इससे लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार को यह फैसला शुरू में ही ले लेना चाहिए था।

मरीजों को होगा काफी लाभ
कैमिस्ट आर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सुखबीर सिंह सग्गू ने बताया कि केंद्र सरकार ने जी.एस.टी. दरों में कमी करते हुए दवाओं और अन्य चिकित्सा संबंधी वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया है, जिससे मरीजों को काफी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट और कई अन्य दवाओं पर लगने वाले 12 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में मरीजों को लाभ होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मरीजों द्वारा इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाओं पर 0 प्रतिशत टैक्स लगाया जाए ताकि उन्हें समय पर उचित इलाज मिल सके।

अब लोगों को घर बनाने में मिलेगी राहत
कैमिस्ट पवन कुमार चावला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा टैक्स की दरों में कटौती से अब लोगों को घर बनाने में राहत मिलेगी। क्योंकि सीमेंट पर लगने वाला जी.एस.टी., जो पहले 28 प्रतिशत था, अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर पर लगने वाला निश्चित जी.एस.टी. 18 प्रतिशत कर दिया गया है। टैक्स में कमी से सभी वर्ग के लोगों को ये वस्तुएं आसानी से मिल सकेंगी।

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