Wednesday, May 13, 2026
Wednesday, May 13, 2026

PM विजिट से पहले जालंधर अलर्ट मोड पर, कई पाबंदियां लागू

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जालंधर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए जालंधर जिले को अस्थायी रूप से ‘नो फ्लाइंग ज़ोन’ घोषित किया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट–कम–अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर बराड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

 

जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध 30 जनवरी 2026 से लेकर 1 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिला जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन, मानव रहित विमान, निजी या व्यावसायिक हैलीकॉप्टर तथा अन्य सिविल उड़ानों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।

 

हालांकि, यह आदेश माननीय प्रधानमंत्री भारत एवं अन्य वी.वी.आई.पी. की सुरक्षा ड्यूटी में लगे हैलीकॉप्टरों और विमानों पर लागू नहीं होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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