अमृतसर : अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने और किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) रूपिंदर पाल सिंह ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ की धारा-163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हवाई अड्डे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय प्रशासनिक आदेश के अनुसार, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (अजनाला रोड, राजासांसी) एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां दिन-रात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आवागमन लगा रहता है। देखने में आया है कि हवाई अड्डे के पास स्थित होटलों और मैरिज पैलेसों में होने वाले निजी कार्यक्रमों की कवरेज के लिए आम जनता अक्सर ड्रोन कैमरों का उपयोग करती है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा एजैंसियों को अंदेशा है कि इन ड्रोन कैमरों की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व किसी अप्रिय घटना या बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। हवाई यातायात की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए इस ग्रामीण अधिकार क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना अब प्रतिबंधित होगा।


