Tuesday, July 14, 2026
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Amritsar में लगी पाबंदियां, 6 जनवरी तक सख्त आदेश

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अमृतसर : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा-163 बी.एन.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों और कस्बों में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, रोष रैलियों, धरना-प्रदर्शनों, बैठकों, नारे लगाने या लगाने और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरना, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कौशिश कर रहे हैं, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति/संपत्ति को नुकसान पहुंचने और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर है, इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

 

सीमा पर कंटीली तारों के पास सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध

पुलिस थानों के अंतर्गत भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अमृतसर में भारत-पाक सीमा पर अवांछित तत्वों की आवाजाही से भारत-पाक सीमा की सुरक्षा, देश की अमन-चैन को खतरा होने की संभावना है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर है। इसलिए लोगों की जान-माल की सुरक्षा और इसे रोकने के लिए भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पाबंदी है।

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