पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गृह मंत्रालय ने झटका देते हुए उनके खिलाफ चंडीगढ़ सीबीआई को केस आगे चलाने की मंजूरी दे दी है। मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में होगी। सीबीआई ने इस मामले में एक और चार्जशीट दाखिल की है।
इसमें नए सबूत और कुछ नए गवाह जोड़े गए हैं। इससे साफ है कि जांच एजेंसी ने केस को मजबूत बनाने के लिए और साक्ष्य जुटाए हैं। बीते सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अभी भुल्लर जेल में ही रहेंगे।
इसमें भुल्लर के वकील ने कहा कि CBI ने जिस शब्द ‘सेवा पानी’ को रिश्वत बताया है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह रिश्वत के लिए ही कहा गया हो। हालांकि इससे पहले चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी।
जिसमें सीबीआई के वकील ने कहा था भुल्लर इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात थे। पूर्व DGP के बेटे हैं, इसलिए जांच एजेंसी ने सारे सबूत जुटाकर ही गिरफ्तारी की है। इनकी रिश्वत लेने की रफ्तारी बहुत तेज थी, यही वजह है कि DIG के पद पर बैठे भुल्लर की गिरफ्तारी से पूरा देश हिल गया था।


