Saturday, October 31, 2026
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मोहाली में अवैध मंदिर-गुरुद्वारा हटाने का आदेश:हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया समय

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चंडीगढ़–पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के खरड़ के गांव भागोमाजरा स्थित जीबीपी क्रेस्ट कॉलोनी में अवैध रूप से बने श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा और राधा माधव मंदिर को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए इन ढांचों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया जाए, क्योंकि इनका निर्माण बिना वैध अनुमति के किया गया है।

हाईकोर्ट ने मंदिर और गुरुद्वारा की प्रबंध समितियों को 4 सप्ताह का समय दिया है कि वे धार्मिक रस्मों का पालन करते हुए मूर्तियों, ग्रंथों व अन्य पवित्र वस्तुओं को ससम्मान वहां से हटा लें। इसके बाद 2 सप्ताह के भीतर स्वयं ढांचे गिरा दिए जाएं।

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