Saturday, July 18, 2026
Saturday, July 18, 2026

यौन शोषण के आरोप में दर्ज होगी FIR, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नहीं मिली राहत

Date:

प्रयागराज: बच्चों से यौन शोषण के आरोप में घिरे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। स्पेशल जज ने अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य आरोपियों पर एफ़आइआर दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।

जानिए पूरा मामला

आप को बता दें कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काफी विवादों में रहे। उसके बाद स्‍वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर उनकी सेवा में लगे आश्रम के बच्चों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाया। यह आरोप श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर उन्‍होंने प्रयागराज जिला कोर्ट में 28 जनवरी को 173(4) के तहत एक कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी कोर्ट ने  13 फरवरी को सुनवाई पर आशुतोष महाराज पेश हुए थे। दोनों नाबालिग लड़कों का कैमरे के सामने कोर्ट में बयान दर्ज हुआ था।

एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने दिए आदेश

शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर अब तक दो तारीखों पर एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। आज यानी 21 फरवरी को यौन शोषण मामले में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित धाराओं में तत्काल कार्रवाई की जाए। एफआईआर प्रयागराज के झूसी थाना में दर्ज की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related