दिल्ली-NCR में खराब होती एयर क्वालिटी पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। CAQM ने दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS-3 मानक वाले पुराने डीजल ट्रकों और माल ढोने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है।
CAQM ने नोटिस जारी कर कहा कि सभी दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड लाइट गुड्स व्हीकल (LGVs), मीडियम गुड्स व्हीकल (MGVs) और हैवी गुड्स व्हीकल (HGVs) जो BS-6 के तहत नहीं आते, उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।
हालांकि, दूसरे राज्यों के BS-IV मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स व्हीकल्स को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में एंट्री की परमिशन होगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स व्हीकल्स के साथ-साथ CNG, LNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी।
इस नियम का मुख्य उद्देश्य पुराने डीजल इंजन वाले बड़े कॉमर्शियल वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करना है। 2022‑23 के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में करीब 79.45 लाख रजिस्टर्ड कॉमर्शियल वाहन थे।


