Saturday, June 13, 2026
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हरियाणा NCR में डीजल-पेट्रोल कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगी रोक:1 जनवरी से लागू होंगे नियम

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सोनीपत–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में सरकार कॉमर्शियल वर्क के लिए चल रहे पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी में है। संबंधित कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई है कि 1 जनवरी 2026 से वे अपने बेड़े में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा को ही शामिल करें। सरकार ने इसको लेकर प्रभावित लोगों से एक सप्ताह में सुझाव भी मांगे हैं।

 

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिलों में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले व्यवसायिक वाहनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश संख्या 94 के तहत अब मोटर कैब, टैक्सी, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा।

 

इसके बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल-डीजल वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन (LCV/LGV) इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। CAQM के इस निर्देश का सीधा प्रभाव स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों और हजारों डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ेगा। उन्हें जल्द ही अपनी संपूर्ण डिलीवरी फ्लीट को CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलना होगा।

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