मोहाली–पंजाब के मोहाली जिले में पिता के मर्डर के आरोप में बेटे को उम्र कैद की सजा मोहाली कोर्ट ने सुनाई है। 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद दोषी रिंकू को जेल भेज दिया गया। सरकारी वकील ने इसे रेयरेस्ट आफ रेयर केस बताते हुए मौत की सजा मांगी।
लेकिन, कोर्ट ने माना कि यह केस उस कैटेगरी में नहीं आता। यह मामला 12 फरवरी 2020 की रात का है। जब खरड़ शहर के मुंडी खरड़ इलाके में हाउस नंबर 611 में रिंकू ने अपने पिता हंस राज (50) पर ईंटों से हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हंस राज मजदूरी का काम करते थे।
जबकि रिंकू बेरोजगार था और नशे की लत में फंसा हुआ था। पिता द्वारा बार-बार डांटने और पैसे देने से इनकार करने पर गुस्से में रिंकू ने ईंटों से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे हंस राज की मौके पर ही मौत हो गई।


