चंडीगढ़—पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अभी भुल्लर जेल में ही रहेंगे। इसमें भुल्लर के वकील ने कहा कि CBI ने जिस शब्द ‘सेवा पानी’ को रिश्वत बताया है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह रिश्वत के लिए ही कहा गया हो।
हालांकि इससे पहले चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। जिसमें सीबीआई के वकील ने कहा था भुल्लर इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात थे। पूर्व DGP के बेटे हैं, इसलिए जांच एजेंसी ने सारे सबूत जुटाकर ही गिरफ्तारी की है। इनकी रिश्वत लेने की रफ्तारी बहुत तेज थी, यही वजह है कि DIG के पद पर बैठे भुल्लर की गिरफ्तारी से पूरा देश हिल गया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक भुल्लर जेल में ही रहेंगे।


