Tuesday, May 12, 2026
Tuesday, May 12, 2026

अमृतपाल की पैरोल पर हाई कोर्ट में सुनवाई, पंजाब सरकार को 10 दिनों के अंदर जवाब देने के आदेश

Date:

 

 

चंडीगढ़  : खडूर साहिब से MP अमृतपाल सिंह ने पार्लियामेंट के बजट सेशन में हिस्सा लेने के लिए उनकी पैरोल एप्लीकेशन खारिज होने के फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस नई पटीशन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अमृतपाल सिंह अभी राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के उन्हें पैरोल न देने के फैसले को गैर-कानूनी, अस्पष्ट व अनुचित करार दिया है।

 

उन्होंने मांग की है कि केंद्र और पंजाब सरकार को NSA एक्ट के सेक्शन 15 के तहत उन्हें अस्थायी रिहाई या पैरोल देनी चाहिए ताकि वह 28 जनवरी से 13 फरवरी और 8 मार्च से 2 अप्रैल तक तय बजट सेशन के अलग-अलग पड़ावों में शामिल हो सकें। पटीशन में अमृतपाल सिंह ने दलील दी है कि पार्लियामेंट में अपने इलाके के करीब 19 लाख वोटरों की आवाज उठाना उनका कानूनी हक है।

 

उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 की बाढ़ की वजह से उनके चुनाव क्षेत्र के करीब 1,000 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनकी समस्याओं और बॉर्डर इलाके में बढ़ते ड्रग्स और विकास के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाना बहुत जरूरी है। सांसद मैंबर ने आरोप लगाया कि उनकी पैरोल की मांग को खारिज करना राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और यह कुदरती जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे पहले भी, हाई कोर्ट ने साफ किया था कि एस.एस.ए. के तहत अस्थायी रिहाई पर फैसला लेने का अधिकार संबंधित राज्य सरकार के पास है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related