पंजाब के जालंधर में मकसूदां थाना पर सात साल पहले 2018 में हुए ग्रेनेड अटैक के आरोपियों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत से झटका लगा है। अदालत ने हमले के मुख्य तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है। इन आरोपियों में आमिर नजीर, शाहिद और फाजिल बसीर शामिल हैं।
यह फैसला मामले की गंभीरता, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोप और सबूतों को देखते हुए लिया गया है। एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 427, 153, 153ए, 153बी के साथ-साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 10, 13, 15, 16, 18, 20 और 23 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।


