नेशनल : दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर शिक्षा निदेशालय (DoE) ने एक नया फरमान जारी किया है। इसके अनुसार अब कोई भी मान्यता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल माता-पिता पर एक साथ दो या तीन महीने की फीस जमा करने का दबाव नहीं बना सकेगा।
अभिभावकों की शिकायतों पर लिया गया एक्शन
निदेशालय को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूल जबरन तिमाही (Quarterly) फीस वसूल रहे हैं, जिससे मिडिल क्लास परिवारों पर काफी आर्थिक बोझ एक साथ पड़ता है। अभिवावकों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए DoE ने साफ किया है कि फीस अब मासिक आधार पर ली जाए।


