पंजाब सरकार “पंजाब विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति-2020” को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध

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चंडीगढ़–मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने नागरिकों के हित में “पंजाब विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति-2020” को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति अदालतों में लंबित और बैकलॉग मामलों का शीघ्र निपटारा करने में सहायक होगी क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अदालतों में मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा ऐसी संस्थाओं के खिलाफ होता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती हैं, जिनमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधानक निगमो, सरकारी कंपनियाँ आदि और ऐसी अन्य संस्थाएँ शामिल हैं। इसलिए पंजाब सरकार ने यह विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति तैयार की गई है क्योंकि यह जानती है कि सरकार और ऐसी राज्य संस्थाएँ अदालतों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष अधिकांश मामलों में एक पक्ष हैं और उनके लिए ऐसे कदम उठाना आवश्यक है जो अदालतों में मामलों की संख्या को कम करने और मुकदमों के निपटारे में देरी को घटाने में सहायक हों।

यह नीति सुनिश्चित करती है कि राज्य और ऐसी सभी राज्य संस्थाएँ भविष्य में मुकदमों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें और चल रहे मुकदमों का बिना देरी के निपटारा सुनिश्चित करें। जहाँ तक संभव हो, राज्य और ऐसी राज्य संस्थाएँ सरकार के साथ विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक या किसी वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली के माध्यम से सहायक होंगी ताकि सभी विवादों को अंतिम निर्णय के लिए अदालतों पर ही न छोड़ा जाए। नीति में कहा गया है कि यह राज्य मुकदमों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी और स्वयं को एक जिम्मेदार मुकदमेबाज के रूप में आचरण करेगी।
यह नीति कर्मचारियों को राज्य स्तर पर या किसी वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली के माध्यम से विवादों का निपटारा करने में सहायक होगी। अधिकारियों को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद स्थापित कानून के अनुसार तार्किक और स्पष्ट आदेश पारित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

यह नीति यह भी निर्धारित करती है कि आमतौर पर सेवा मामलों से संबंधित मामलों में कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती है, जहाँ निर्णय मामूली मामले पर होता है और कोई मिसाल कायम नहीं करता और किसी व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित होता है, निर्णय पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के मामले से संबंधित है बिना किसी सिद्धांत शामिल किए और कोई मिसाल कायम किए। इसी तरह, राजस्व मामलों में अपीलें आमतौर पर दाखिल नहीं की जाएंगी, यदि मामले का वित्तीय प्रभाव 2 लाख रुपये से कम है और इसमें कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल नहीं है, यदि मामला उच्च न्यायालयों के निर्णयों द्वारा कवर किया गया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है; या सुप्रीम कोर्ट और वर्तमान मामले को उन मामलों के तथ्यों से अलग नहीं किया जा सके।

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