Tuesday, July 14, 2026
Tuesday, July 14, 2026

राज्य चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वर्करों सहित निजी व्यक्तियों को नगर निगमों/ परिषदों के मतदान के दौरान पोलिंग बूथों के बाहर वीडीयोग्राफी की अनुमति

Date:

 

चंडीगढ़, 20 दिसंबरः

राज्य चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और आम लोगों को तारीख़ 10. 10. 2024 के हुक्मों अनुसार विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वर्करों समेत निजी व्यक्तियों की तरफ से पोलिंग स्टेशनों के बाहर वीडीयोग्राफी करने की अनुमति होगी।

इस सम्बन्धी यह भी स्पष्ट किया गया है कि पोलिंग स्टेशनों के अंदर किसी भी निजी व्यक्ति को वीडीयोग्राफी करने की इजाज़त नहीं होगी। आयोग द्वारा यह हिदायतें माननीय हाईकोर्ट (डीबी) द्वारा 24. 5. 2012 को 2012 के सीडबल्यूपी 9601 के कृष्ण कुमार और अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब के हुक्मों के अंतर्गत दी गई हैं। उक्त केस का संचालन भाग निम्नलिखित अनुसार हैः-

‘‘पटीशनर या कोई अन्य व्यक्ति अपने खर्चे पर पोलिंग स्टेशन के बाहर वीडीयोग्राफी का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है और यदि वह ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं, तो उनको ऐसा करने से रोका नहीं जायेगा। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि पोलिंग बूथों के अंदर पोलिंग की गोपनीयता बनाये रखने के लिए वीडीयोग्राफी की इजाज़त नहीं होगी।’’

उक्त हुक्मों अनुसार, राजनैतिक पार्टियों के निजी व्यक्तियों/ वर्करों द्वारा अपने खर्चे पर वीडीयोग्राफी की इजाज़त दी जाती है, परन्तु यह वीडीयोग्राफी पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर के घेरे से बाहर की जानी चाहिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related