चंडीगढ़–चंडीगढ़ समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग ने होटल पार्कव्यू, सेक्टर-24 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका मकसद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम, 2013 और कानूनी गोद लेने पर जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण सचिव अनुराधा चगाती ने की।इस मौके पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ पालक और गोद लेने वाले माता-पिता ने भी भाग लिया।
कार्यक्रम ‘महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन’ अभियान का हिस्सा है, जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और उनके प्रति भेदभाव को खत्म करने पर जोर देना है।
राष्ट्रीय गोद लेने की जागरूकता माह के तहत, बच्चों के लिए परिवार आधारित देखभाल और गोद लेने की प्रक्रिया पर जानकारी दी गई। इस साल का फोकस बड़े बच्चों को गोद लेने और पालक देखभाल के महत्व पर रहा।
कार्यक्रम में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सुरेंद्र कुमार ने पीओएसएच अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम पर चर्चा की। वहीं, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की बिसमन आहूजा ने गोद लेने से जुड़े नए नियमों की जानकारी दी।