Sunday, May 3, 2026
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धान की 14 बोगियों की हेराफेरी के आरोप में चावल मिल मालिक और भागीदारों पर आपराधिक मामला दर्ज

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चंडीगढ़–भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत, पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने संगरूर जिले के भवानीगढ़ स्थित सिंगला फूड प्रोडक्ट्स चावल मिल के चार भागीदारों के खिलाफ धान की 14 बोगियों की हेराफेरी और सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है।

विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त चावल मिल के खिलाफ जांच उस समय पनसप (पंजाब स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन) के प्रबंध निदेशक द्वारा प्राप्त पत्र के आधार पर की गई थी। उक्त मिल मालिक ने 2011-2012 में झोने और चावल के भंडारण के लिए पनसप के साथ समझौता किया था।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि तत्कालीन जिला खाद्य नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.), संगरूर ने इस मिल के खिलाफ झोने की गड़बड़ी की शिकायत के लिए तत्कालीन जिला प्रबंधक पनसप, संगरूर को पत्र भेजा था।

उन्होंने आगे बताया किइस संबंध में तत्कालीन पनसप के डिप्टी मैनेजर (भंडारण) जसपाल शर्मा और डी.एफ.एस.सी. अंजुमन भास्कर द्वारा सिंगला फूड प्रोडक्ट्स और सिंगला एग्रो मिल, भवानीगढ़ की संयुक्त जांच के दौरान यह पाया गया कि मिल में धान की 14 बोगियां गायब थीं।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि उक्त मिल मालिक ने गायब चावल बोरियों का लाभ उठाने के लिए नाभा के एक गोदाम में उस समय तैनात भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के अधिकारियों द्वारा जारी एक फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया था। इस प्रमाण पत्र को लेकर एफ.सी.आई. अधिकारियों ने बयान दिया कि इस पर उनके हस्ताक्षर जाली थे।

इस जांच रिपोर्ट के आधार पर, सिंगला फूड प्रोडक्ट्स, भवानीगढ़ के चार भागीदारों पवन कुमार और तीन महिला भागीदारों, लीला देवी, मंजू सिंगला और समीरा सिंगला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, और 120-बी के तहत थाना आर्थिक अपराध शाखा, लुधियाना रेंज में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

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