Tuesday, July 7, 2026
Tuesday, July 7, 2026

मोहाली में पिता की हत्या के दोषी बेटे को उम्रकैद:20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा

Date:

पंजाब के मोहाली जिले में पिता के मर्डर के आरोप में बेटे को उम्र कैद की सजा मोहाली कोर्ट ने सुनाई है। 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद दोषी रिंकू को जेल भेज दिया गया। सरकारी वकील ने इसे रेयरेस्ट आफ रेयर केस बताते हुए मौत की सजा मांगी।

लेकिन, कोर्ट ने माना कि यह केस उस कैटेगरी में नहीं आता। यह मामला 12 फरवरी 2020 की रात का है। जब खरड़ शहर के मुंडी खरड़ इलाके में हाउस नंबर 611 में रिंकू ने अपने पिता हंस राज (50) पर ईंटों से हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हंस राज मजदूरी का काम करते थे।

जबकि रिंकू बेरोजगार था और नशे की लत में फंसा हुआ था। पिता द्वारा बार-बार डांटने और पैसे देने से इनकार करने पर गुस्से में रिंकू ने ईंटों से उनके सिर पर कई वार किए, जिससे हंस राज की मौके पर ही मौत हो गई।

मामले की शिकायत रिंकू के भाई सोनू ने दर्ज कराई थी, लेकिन कोर्ट में गवाही के दौरान सोनू अपने बयान से मुकर गया और रिंकू को निर्दोष बताया। कोर्ट ने इसे भाईचारे की भावना से प्रेरित माना और अन्य सबूतों पर भरोसा किया।

DNA और CFSL से खुली पोल

हालांकि इसके बाद भी कोर्ट ने अन्य चीजों पर फोकस किया। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि रिंकू के कपड़ों पर लगे खून के दाग हंस राज के डीएनए से मेल खाते हैं। इसके अलावा, घटनास्थल से मिली ईंटों और हड्डी के टुकड़े भी मृतक के डीएनए से मैच करते हैं।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related