पंजाब में चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर तंबाकू के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध

 

पंजाब में 1 जून को वोटिंग होनी है। इससे पहले पंजाब चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर तंबाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जी हां, अगर आप सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के आदी हैं तो आप मतदान केंद्र पर उक्त नशीली दवाओं का सेवन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यह नियम मतदान के समय तैनात होने वाले अधिकारियों पर भी लागू होगा। इसलिए मौके पर नजर रखने के लिए मतदान केंद्रों के पीठासीन पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

दरअसल, ये निर्देश पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ-साथ मतदाताओं के लिए एक सुरक्षित और रचनात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। निर्णय का महत्वपूर्ण लक्ष्य गैर-धूम्रपान करने वालों को तंबाकू के धुएं के संपर्क से बचाना और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही सिबिन सी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर फार्मासिस्टों की भी तैनाती की जाएगी ताकि कोई भी समस्या होने पर तुरंत इलाज किया जा सके।

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