बठिंडा: सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में बठिंडा की एक स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी सिख कट्टरपंथी नेता अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा अपराधी (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर—पीओ) घोषित कर दिया है। बार-बार समन जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न होने और लगातार फरारी के चलते यह सख्त कार्रवाई की गई है। अदालत ने 7 फरवरी को हुई सुनवाई में फरार निहंग अमृतपाल सिंह मेहरों को औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित किया। पुलिस के मुताबिक, मेहरों वारदात के बाद जून 2025 में देश छोड़कर फरार हो गया था और वर्तमान में उसके संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में छिपे होने की आशंका है।
इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया तेज
बठिंडा कैंट थाना प्रभारी दलजीत ढिल्लों ने पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत का आदेश प्राप्त हो चुका है और राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। उन्होंने कहा, “अमृतपाल सिंह मेहरों के यूएई में छिपे होने की जानकारी है। इंटरपोल को आवश्यक विवरण भेजे जा चुके हैं और रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया चल रही है।” अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भगोड़ा घोषित किए जाने से इंटरपोल के माध्यम से प्रत्यर्पण प्रक्रिया में पुलिस को बड़ी कानूनी मजबूती मिलेगी। फिलहाल अदालत ने आरोपी की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह कदम भी उठाया जा सकता है। मेहरों मोगा जिले के मेहरों गांव का रहने वाला है और सिख कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ा रहा है।


