पंजाब : पंजाब की राजनीति से जुड़ी खबर सामने आई है। सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 8 साल पुराने मानहानि के एक केस में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की कोर्ट ने यह कार्रवाई उनके कोर्ट में पेश न होने पर की।
यह केस 2017 में अखंड कीर्तनी जत्था के स्पोक्सपर्सन और मोहाली के रहने वाले राजिंदर पाल सिंह की फाइल की गई कंप्लेंट से जुड़ा है। यह केस IPC के सेक्शन 499 (मानहानि) के तहत रजिस्टर किया गया है। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2026 तय की है।


