चंडीगढ—चंडीगढ़ प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया के डिपो नंबर 2 के बार प्रदर्शन करने वाले CTU और चंडीगढ़ सिटी बस सर्विस सोसाइटी (CCBSS) के कर्मचारियों पर FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। सुबह की हड़ताल और प्रदर्शन की वजह से लोकल और ट्राई-सिटी रूटों पर बसों के रूट प्रभावित होने से सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जिस वजह से यह फैसला लिया गया है।
CTU-CCBSS प्रबंधन की ओर से SSP, UT चंडीगढ़ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों ने 14 नवंबर 2025 के प्रतिबंध आदेश की अवहेलना की है, जिसके तहत छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई थी।
6 महीने की स्ट्राइक पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश की भी अवहेलना
14 नवंबर 2025 को UT प्रशासन ने हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) 1974 के तहत CTU और CCBSS को Essential Services घोषित किया था। इसके बाद छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई थी। प्रशासन का तर्क है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आवश्यक सेवा है और किसी भी तरह की बाधा जनता के जीवन, अस्पतालों व स्कूल-कॉलेजों तक जाने वाली सेवाओं को प्रभावित करती है।


