मोहाली—पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित की गई लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर अब कानूनी चुनौती सामने आ गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर इस नीति को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले में आगे की सुनवाई जल्द तय किए जाने की संभावना है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह नीति न तो पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करती है, न ही न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करती है और न ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और कानूनी संरक्षण के प्रावधानों का पालन करती है।
यह याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों की ओर से इस नीति का पहले ही जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। याचिकाकर्ता नविंदर पीके सिंह और समित कौर ने यह याचिका वकीलों साहिर सिंह विर्क और वीबी गोदारा के माध्यम से दायर की है।