Thursday, August 21, 2025
Thursday, August 21, 2025

जमीनों पर लगने वाली अष्टाम ड्यूटी को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला

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चंडीगढ़: राजस्व एवं पुनर्वास, भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित भारतीय अष्टाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 राज्य में व्यापार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देगा। इससे व्यावसायिक लागत कम होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से भारतीय अष्टाम अधिनियम, 1899 में संशोधन करते हुए भारतीय अष्टाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 को पंजाब विधानसभा में पेश किया गया था, जिसके पारित होने से राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से अगर कोई व्यक्ति पहले ही ऋण पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर चुका है और बाद में गिरवी रखी गई संपत्ति को बिना मोर्टगेज किए किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था में स्थानांतरित करता है, तो कोई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी, जब तक कि नए ऋण की राशि पहले की राशि से अधिक न हो। ऐसी स्थिति में ड्यूटी केवल अतिरिक्त राशि पर ही लागू होगी।

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