Sunday, June 14, 2026
Sunday, June 14, 2026

हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी:हाईकोर्ट के ऑर्डर, पंजाब-चंडीगढ़ में भी लागू

Date:

 

पंचकूला—हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार की तरफ से तय स्टेंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए। यह आदेश अब सामने आए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं सिख महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ भी हो। अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related