व्यापारियों की मांग के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की सभी दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की इजाजत दे दी है। लेकिन इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कुछ नियम सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। दुकान को 24 घंटे खुला रखने के लिए सबसे पहले दुकानदार को श्रम विभाग की साइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। लेकिन यह आदेश शराब की दुकानों, पब, बार और क्लब पर लागू नहीं होगा। उनका समय पहले की तरह ही तय रहेगा।
दरअसल, प्रशासन की ओर से कारोबार को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देश दिया है कि किसी भी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा और उसे हफ्ते में एक छुट्टी देनी होगी। जिसके लिए उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम दिया जाएगा। एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी अतिरिक्त काम करता है तो उसे ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। यदि दुकान रात 10 बजे के बाद खुली रहती है, तो दुकान मालिक को सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
इसके सिवा प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर कोई महिला कर्मचारी रात 8 बजे के बाद काम पर है तो उससे लिखित सहमति लेनी होगी। महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, सुरक्षा और विश्राम कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। काम खत्म होने के बाद महिला कर्मचारी को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दुकान मालिक की होगी। दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिसकी रिकॉर्डिंग का कम से कम 15 दिन का बैकअप रखना होगा। महिला कर्मचारियों को सप्ताह में एक छुट्टी के सिवा सभी आधिकारिक और त्योहारी मौकों पर छुट्टी देनी होगी।