Online Transaction Fraud होने पर सबसे पहले करें ये 2 काम; ठगी हुए पैसे मिल सकेंगे वापस

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Online Transaction Fraud: आपके बैंक खाते से XXXXX रुपये कट चुके हैं। क्या ऐसा मैसेज आपके पास भी आया है या फिर आप इस तरह के मामले देखे हैं जब बिना बैंक अकाउंट होल्डर की जानकारी के खाते से पैसे कट गए हों। अगर हां, तो ऐसे में आपकी जानकारी के अनुसार सबसे पहले क्या करना सही है? शायद शिकायत दर्ज करवाना आपका जवाब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।

बैंक से अगर आपके बिना मर्जी के पैसे कट जाते हैं, सरल भाषा में कहें तो आपके साथ ऑनलाइन ठगी (Online Fraud) हो जाती है तो आपको दो काम सबसे पहले करने चाहिए। ऐसा करने पर 99 प्रतिशत चांस होता है कि आपको अपने खाते से ठगी हुए पैसे वापस मिल सकेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे ठगी पैसों को वापसी पाया जा सकता है?

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ऑनलाइन धोखा होने पर क्या वापस मिल सकते हैं पैसे?

अगर आपके बैंक खाते से भी पैसे कटे हैं, तो ऑनलाइन ठगी (Can I get my money back if I am cheated online) होने पर आपको सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। जी हां, ऑनलाइन पैसा ठगी के मामले में पीड़ित को सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करना चाहिए।

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साइबर ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

बैंक खाते से पैसों की ठगी होने के बाद सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें। इसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको साइबर पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज करनी है। आप इसके साइबर सेल के नंबर पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

साइबर ठगी होने पर किस नंबर पर कॉल करें?

अगर आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हुई है तो इसके लिए आपको पहले अपने बैंक को जानकारी देनी चाहिए। इसके तुरंत बाद ही आपको 1930 फोन नंबर पर कॉल करके साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा आप साइबर सेल की आधिकारिक वेबसाइट (Cyber Complaint) पर भी जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। वीडियो के जरिए जानिए कि कैसे फ्रॉड के पैसे वापस मिलेंगे?

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कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं शिकायत

साइबर ठगी के शिकार होने के मामले में आपके द्वारा कोई भूल नहीं हुई है, तो आप ऊपर बताए गए प्रोसेस को अपनाने के अलावा कंज्यूमर कोर्ट से भी अपील कर सकते हैं। हालांकि, पहले आपको अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार करना चाहिए। अगर वापस नहीं मिलते हैं और आपकी कोई गलती नहीं है तभी आपको कंज्यूमर कोर्ट से संपर्क करना चाहिए।

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