बच्चों को बाइक-स्कूटी या कार देने पर रोक; वाहन मालिक को होगी 3 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना लगेगा, रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड होगा

उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्ती की गई है। यूपी में नाबालिगों की ड्राइविंग पूरी तरह से बैन कर दी गई है। यानि 18 साल से कम उम्र और लाइसेंस न रखने वाले बच्चों को बाइक-स्कूटी या कार देने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके पश्चात भी अगर बच्चे बाइक-स्कूटी या कार चलाने निकलते हैं तो ऐसे में फिर वाहन संरक्षक अथवा मालिक पर भारी गाज गिरेगी। उक्त वाहन मालिक को 3 साल जेल की सजा होगी और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

 

UP Motor Vehicle Act Update For For Boys-Girls Under 18 Years Of Age

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