नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण अधिनियम) के संदर्भ में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी विषय पर एक विशेष कार्यक्रम होटल शिवालिक व्यू में आयोजित किया गया। जिसमें सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने जेंडर बजट का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब सरकार द्वारा जेंडर बजट लागू किया गया है। लिंग आधारित असमानता को खत्म करने और संसाधनों के समान वितरण के लिए राज्य में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी काफी कम है। महिलाओं को जब भी मौका मिला है उन्होंने हर क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, चाहे वह खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस या सेना में भागीदारी हो।
इसके साथ ही डा. बलजीत कौर ने कहा कि महिलाओं ने हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिल गया है और अब संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए अधिनियम लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 1950 में भारतीय संविधान में महिलाओं और पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इस बदलाव के परिणामस्वरूप आज भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।