सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए केंद्र से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। स्वामी ने अपनी याचिका में 19 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया है।
उस समय केंद्र ने स्वामी की ही याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र से इस पर निर्णय लेने को कहा था और स्वामी को यह स्वतंत्रता दी थी कि यदि वे संतुष्ट न हों तो दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। स्वामी की नई याचिका में कहा गया है,
याचिका में मांग की गई है कि संस्कृति मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के 19 जनवरी 2023 के आदेश के अनुसार स्वामी के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। स्वामी की याचिका में कहा गया है कि रामसेतु एक पुरातात्विक स्थल होने के साथ-साथ करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। याचिका में कहा गया है कि वैज्ञानिक और पुरातात्विक अध्ययन इस बात के प्रमाण हैं कि यह मानव निर्मित संरचना है, जिसे श्रद्धालु तीर्थस्थल मानते हैं।