चंडीगढ़/अमृतसर, 9 जनवरी:
पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता में, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने हथियारों की तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दुबई स्थित भगोड़ा तस्कर मनजोत सिंह उर्फ मन्नू द्वारा संचालित और पाकिस्तान समर्थित हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ काका के रूप में हुई है, जो तरनतारन के गांव हवेलियां का निवासी है और इस समय अमृतसर ग्रामीण के गांव सैदपुर में रह रहा है। पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से तीन अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद की हैं, जिनमें 9 एमएम की दो गलोक और एक .30 बोर चीनी पिस्तौल शामिल है। इसके अलावा, चार जिंदा कारतूस और उसका ग्रे रंग का होंडा एक्टिवा स्कूटर (पीबी 02ईएफ 2599) भी जब्त कर लिया गया है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को यह विश्वसनीय सूचना मिली थी कि दुबई में स्थित भारतीय मूल का व्यक्ति मनजोत सिंह उर्फ मन्नू अपने भारत स्थित साथियों की मदद से पाकिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी का रैकेट चला रहा है। सीआई अमृतसर की टीम ने कार्रवाई शुरू की और आरोपी गुरप्रीत सिंह को गांव राम तीर्थ से गांव खुरमणियां, अमृतसर जाने वाली लिंक रोड पर विशेष नाका लगाकर उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह हथियारों की खेप पहुंचाने जा रहा था।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मनजोत सिंह इस नेटवर्क का मुख्य सरगना है, जो पाकिस्तान स्थित तस्करों से संपर्क करने के लिए एन्क्रिप्टेड एप्स का उपयोग कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से फेंकी गई हथियारों की खेप को प्राप्त कर मनजोत के निर्देश पर पंजाब के विभिन्न शहरों में गैंगस्टरों को सप्लाई करता था।
उल्लेखनीय है कि आरोपी मनजोत 2022 में तरनतारन के थाना सराय अमानत खां में दर्ज एनडीपीएस मामले में पंजाब पुलिस को वांछित है। इसके अलावा, गिरफ्तार आरोपी गुरप्रीत सिंह भी थाना सराय अमानत खां में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक मामले का सामना कर रहा है।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने उसके एक साथी की भी पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 25(1)(ए) तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एक्ट की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 1, दिनांक 08.01.2025 दर्ज की गई है।