नई दिल्ली : कर्नाटक की राजनीतिक में हलचल मचा देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेंगलुरु स्थित जन प्रतिनिधि सभा की स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लंबी सुनवाई के बाद, विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने आज दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं। इसके बाद उन्होंने सजा की मात्रा पर फैसला कल के लिए सुरक्षित रख लिया। अब फैसला सुना दिया गया है।
CBI की ओर से पैरवी करने वाले सहायक सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने आजीवन कारावास की मांग की। अपनी दलील में उन्होंने कहा, “यह हत्या बेहद जघन्य है और इसने न्यायिक व्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।” उन्होंने आगे तर्क दिया, “आरोपियों ने प्रभाव का इस्तेमाल करके सबूत नष्ट करने की कोशिश की और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली।” उन्होंने अदालत से अपील की, समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए।”
आरोपियों के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए सजा कम करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों की अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है और उनके जीवन को देखते हुए उन्हें न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


