चंडीगढ़–चंडीगढ़ कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करना पंजाब रोडवेज को भारी पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पंजाब रोडवेज की वर्कशॉप को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह कार्रवाई रिटायर कंडक्टर अशोक कुमार की याचिका पर की गई है, जिन्हें लंबे समय से उनके रिटायरमेंट के लाभ नहीं मिल पाए थे।
जानकारी के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने करीब डेढ़ साल पहले अशोक कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पंजाब रोडवेज को उनका वेतन और अन्य बकाया लाभ जारी करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके रोडवेज ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद अशोक कुमार ने अदालत में एग्जीक्यूशन याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब वर्कशॉप कुर्क करने का आदेश दे दिया।


