चंडीगढ़–पंजाब की खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संसद सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल देने की मांग को लेकर दाखिल उनकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद वह मौजूदा संसद सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे और हिरासत में ही रहेंगे।
अमृतपाल सिंह इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी थी कि वह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अस्थायी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, ऐसे में उनका संसद सत्र से दूर रहना मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन है।
सुरक्षा एजेंसियों ने किया विरोध
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अमृतपाल सिंह की रिहाई से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें बाहर आने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।


