Tuesday, May 12, 2026
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उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी:कोर्ट ने कहा- ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर फैसला सुनाएगा। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच 5 अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत पर भी फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 10 दिसंबर, 2025 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को लिखा लेटर सामने आया था, जिसपर काफी विवाद हुआ। ममदानी ने 1 जनवरी को शपथ ली थी। अगले दिन उनका लेटर सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें उन्होंने उमर के साथ एकजुटता दिखाते हुए लिखा- हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं।

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