Thursday, May 14, 2026
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सुखबीर बादल को झटका, मानहानी मामले में याचिका खारिज

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चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

 

यह मामला साल 2017 का है, जब सुखबीर बादल ने एक बयान में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पंजाब दौरे के दौरान आतंकवादियों से मिलने का आरोप लगाया था। बादल ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अखंड कीर्तन जत्था के सदस्यों के साथ नाश्ता किया, जो कथित तौर पर आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक मोर्चा है। उन्होंने कहा था कि “अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई, तो सूबे में अराजकता फैल जाएगी।”

 

इस बयान के बाद अखंड कीर्तन जत्था के सदस्य राजिंदर पाल सिंह ने बादल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। बादल ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में दलील दी थी कि उन्होंने अपने बयान में शिकायतकर्ता का नाम नहीं लिया था, और उस समय वह पंजाब के गृह मंत्री थे, इसलिए राज्य की कानून-व्यवस्था पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और कहा कि मामला प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य है, इसलिए इस चरण पर शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालती आदेश के बाद अब सुखबीर बादल को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

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