अमृतपाल की संसदीय उपस्थिति पर फैसला 10 मार्च को

 

अमृतसर-पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की संसद में अनुपस्थिति के मामले में आज फिर पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि इस मुद्दे पर गठित 15 सदस्यीय समिति ने अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है। समिति की सिफारिशें 10 मार्च को लोकसभा में प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन और अधिवक्ता धीरज जैन ने अदालत को जानकारी दी कि समिति ने सोमवार को हुई बैठक में 5 सांसदों की छुट्टी के आवेदनों पर विचार किया, जिनमें अमृतपाल सिंह भी शामिल थे।

सुनवाई के दौरान सत्य पाल जैन ने अदालत को बताया कि संसदीय समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है और जब तक उन्हें संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

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