पंजाब में पटाखे बेचने और चलाने के लिए जान लें पहले ये नियम, नहीं तो फिर,,,,,,,

 

पंजाब में इस बार दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे। पंजाब सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। दूसरा, पटाखे जलाने और भंडारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पटाखे नहीं बेचे जाएंगे।

यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी उपायुक्तों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके सिवा पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी।

सरकार ने पटाखे फोड़ने का समय भी तय कर दिया है। दिवाली की रात (31 अक्टूबर 2024) लोग सिर्फ दो घंटे यानी रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) पर सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति है। इसी तरह, क्रिसमस की पूर्व संध्या (दिसंबर 25-26, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (दिसंबर 31, 2024 – 1 जनवरी, 2025) पर सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

सरकार की ओर से जारी आदेशों में साफ कर दिया गया है कि केवल लाइसेंस वाले लोग ही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखों की बिक्री सीमित स्थानों पर ही की जाएगी। साथ ही निर्धारित डेसीबल स्तर से अधिक ध्वनि वाले पटाखों के भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियम पहले ही तय हो चुके हैं। इस संबंध में लोगों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

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