चंडीगढ़। हरियाणा में अब ट्रांसपोर्ट विभाग के इंस्पेक्ट भी चालान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने तथा प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
बैठक में परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में राज्य में परिवहन निरीक्षकों के 114 पद हैं, परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 डीटीओ-सह-सचिव आरटीए, 22 मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) और 7 सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे।