लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब में 1 जून को मतदान होना है। इसे देखते हुए पंजाब चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर 1 जून को छुट्टी की घोषणा की है। इस दिन सरकारी दफ्तरों, निजी संस्थानों, बैंकों, फैक्ट्रियों और दुकानों में छुट्टी रहेगी ताकि सभी तरह के लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें।
इसके अलावा पंजाब चुनाव आयोग ने 30 मई से 1 जून (मतदान वाले दिन) तक शराब की दुकानें बंद रखने को कहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक, यह आदेश 30 मई शाम 6 बजे से 1 जून शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही 4 जून (मतगणना) को भी ठेके बंद रहेंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में रेस्तरां और पब को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक, रेस्तरां, क्लब, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब का भंडारण या बिक्री नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग के इन आदेशों को बिना लाइसेंस वाली जगहों पर भी सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।