कावड़ यात्रा मार्ग पर बाहर नेमप्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्देश पर लगाई अंतरिम रोक

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस निर्देश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें उनसे कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों और उनके द्वारा नियोजित कर्मचारियों के नाम का खुलासा करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों या कर्मचारियों का नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई के लिए तय की है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज नागरिक अधिकार संरक्षण संघ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्देश को दी गई एक चुनौती पर सुनवाई की। मोइत्रा की याचिका में इन आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई और तर्क दिया गया कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। वकील ने अदालत को बताया कि निर्देश कष्टप्रद हैं क्योंकि वे अल्पसंख्यकों की पहचान के तहत विभाजन पैदा करते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से अलग करते हैं।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या कावड़ियों को उम्मीद थी कि भोजन को मालिकों के एक विशेष वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि हम उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। खाद्य विक्रेताओं को भोजन की विविधता प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, और कर्मचारियों को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी कर कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाने-पीने की दुकानों के लिए अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड ने भी ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने राज्य में कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।

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