पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा सरकार के वकील ने कहा है कि शंभू बॉर्डर तभी खोला जाएगा जब किसान बॉर्डर से हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भी शांति बनाए रखने का आदेश दिया है।
दरअसल, वकील दीपक सभरवाल ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा है कि हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के लिए कहा है, लेकिन हम बॉर्डर तभी खोलेंगे जब पंजाब सरकार शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाएगी और उन्हें किसी और स्थान पर बैठने के लिए कोई और स्थान तय करेगी। इसके बाद हम तुरंत बैरिकेडिंग हटा देंगे। वकील सभरवाल ने हाई कोर्ट को बताया कि शंभू बॉर्डर रोड 10 फरवरी 2024 से बंद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही बैरिकेडिंग की गई है। किसान दिन-रात पंजाब की ओर बैठे हैं, जिनकी संख्या करीब 400 है। जैसे ही किसान हटेंगे हम तुरंत बैरिकेडिंग हटा देंगे।
आपको बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की केंद्र सरकार से मांगें हैं। इसलिए उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। इसके सिवा बॉर्डर खोलने के फैसले पर किसानों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दिल्ली पलायन को लेकर अगली रणनीति बैठक कर बनाई जाएगी।