पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फरवरी से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है और एक हफ्ते के अंदर संभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद है और इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दो-टूक फैसला देते हुए पंजाब और हरियाणा को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने खनुरी बॉर्डर पर मारे गए युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से पंजाब के किसान संगठन धरने पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें रोकने के लिए शंभू और खानूरी बॉर्डर पर 7 लेयर लगा दी। जिससे पंजाब और हरियाणा का सीधा संपर्क टूट गया।