पंजाब में प्रवासियों का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचा:प्रस्ताव पारित कर गांव छोड़ने का आदेश, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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कुछ दिन पहले पंजाब के मोहाली जिले में स्थित गांव मुद्दू संगतियां में एक विवादित प्रस्ताव पारित किया गया था। इस दौरान प्रवासी लोगों को गांव छोड़ने का आदेश दिया गया था। अब यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई पर सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त तय की गई है।

एडवोकेट वैभव वत्स की ओर से कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की गई है। उनका कहना है कि संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद की जगह पर रहने का अधिकार देता है। इस तरह प्रवासी मजदूरों को गांव से निकालकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो एक गंभीर मुद्दा है।

उन्होंने याचिका में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। उनका कहना है कि यह मामला 1 अगस्त को उनके संज्ञान में आया। उन्हें पता चला कि गांव में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें प्रवासी लोगों को गांव छोड़ने के लिए कहा गया है।

हालांकि, गांव के सरपंच इस पर सहमत नहीं थे। इस वजह से परिवार मुश्किल में है। उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर अन्य चीजें प्रभावित हो रही हैं। लोगों को रोजगार मिलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

 

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