आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इस बीच, पंजाब सरकार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल, पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गैर-आधिकारिक सदस्यों की भर्ती के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग से आवेदन मांगे हैं।
इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डाॅ. बलजीत कौर द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को अनुसूचित जातियों की कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग में 5 गैर-सरकारी सदस्यों (एक महिला के लिए) की भर्ती करनी है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके संबंधितों को लाभ मिल सके।
कैबिनेट मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक की उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक की योग्यता, निष्ठा, अनुसूचित जाति से संबंधित जिसने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए काम किया हो, इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2024 तक निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, एससीओ नंबर: 7, चरण -1, एसएएस नगर मोहाली के कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि जिन आवेदकों ने विज्ञापन दिनांक 29.08.2023 एवं 21.10.2023 के संदर्भ में पहली बार आवेदन किया है, उन्हें भी दोबारा आवेदन करना होगा. पहले प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।