सुप्रीम कोर्ट से ‘आप’ को बड़ी राहत, केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत, प्रचार कर सकेंगे

नई दिल्ली, 10 मई – सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक बड़ी राहत दे दी है। जमानत पर फैसले देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया है और आज किसी भी वक्त केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल अब देश भर के अन्दर चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन 1 जून तक केजरीवाल को हर हालत में पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा।

हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद किया है। आप नेताओं ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है। बीजेपी सरकार केजरीवाल को लगातार सलाखों के पीछे रखना चाहती थी, लेकिन यह षडयंत्र अपना चकनाचूर हो चुका है। देश के लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि देश के अन्दर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं।

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