अदालत का सख्त निर्देश, ऐसा कोई ब्यान न दे मजीठिया

 

अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा सीएम भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह के खिलाफ दिए गए बयान पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब कोर्ट ने मजीठिया को सभी सार्वजनिक स्थानों पर ओ एस डी राजबीर सिंह के खिलाफ बयान देने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे ब्यानों से राजबीर सिंह की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

दरअसल सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह ने मानहानि का मुकदमा दायर कर बिक्रम मजीठिया के झूठे और झूठे आरोपों को चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया के बयानों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने मजीठिया द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों पर राजबीर सिंह के खिलाफ बयान देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयानों से राजबीर सिंह की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

आप को बता दें कि बिक्रम मजीठिया ने राजबीर सिंह पर पैसों के लेनदेन का आरोप लगाया था। इसके बाद राजबीर सिंह ने मजीठिया को कानूनी नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर लिखित में माफी मांगने को कहा। मजीठिया द्वारा माफी न मांगने पर राजबीर सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली है।

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